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प्रत्याशियों को हर दिन देना होगा चुनाव खर्च का ब्यौरा
बदायूं, ब्यूरो
Updated Sun, 29 Jan 2017 11:29 PM IST
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व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी ने जारी किए आदेश
विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान रोजाना खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा देना होगा। इस चुनावी खर्च की पड़ताल करने के बाद ही इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर पूरा विवरण अपलोड किया जाएगा और एक प्रति सूचना पटल पर भी चस्पा की जाएगी। प्रत्याशी तीन, आठ और 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जिला कोषागार के निकट एडीएम वित्त एवं राजस्व के सभाकक्ष में उपस्थित होकर अपने अपने चुनाव व्यय रजिस्टर की जांच कराएंगे। चुनाव खर्च के रजिस्टर की जांच न कराने वाले के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखादल निश्चित स्थान पर उपस्थित रहकर व्यय रजिस्टर की जांच करेंगे। इस अवसर पर आम लोग भी उपस्थित रह सकते हैं। कोई व्यक्ति एक रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान कर किसी भी प्रत्याशी के व्यय रजिस्टर की प्रति रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त कर सकता है। चुनाव प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट निर्धारित स्थान तथा तिथि को व्यय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो तो यह माना जाएगा कि वह दैनिक निर्वाचन व्यय को रखने में असफल रहा। निर्वाचन व्यय रजिस्टर का परीक्षण न कराने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अधीन न्यायालय में शिकायत की जाएगी।
विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान रोजाना खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा देना होगा। इस चुनावी खर्च की पड़ताल करने के बाद ही इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर पूरा विवरण अपलोड किया जाएगा और एक प्रति सूचना पटल पर भी चस्पा की जाएगी। प्रत्याशी तीन, आठ और 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जिला कोषागार के निकट एडीएम वित्त एवं राजस्व के सभाकक्ष में उपस्थित होकर अपने अपने चुनाव व्यय रजिस्टर की जांच कराएंगे। चुनाव खर्च के रजिस्टर की जांच न कराने वाले के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखादल निश्चित स्थान पर उपस्थित रहकर व्यय रजिस्टर की जांच करेंगे। इस अवसर पर आम लोग भी उपस्थित रह सकते हैं। कोई व्यक्ति एक रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान कर किसी भी प्रत्याशी के व्यय रजिस्टर की प्रति रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त कर सकता है। चुनाव प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट निर्धारित स्थान तथा तिथि को व्यय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो तो यह माना जाएगा कि वह दैनिक निर्वाचन व्यय को रखने में असफल रहा। निर्वाचन व्यय रजिस्टर का परीक्षण न कराने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अधीन न्यायालय में शिकायत की जाएगी।
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