{"_id":"661061255f4e1ed03a0e3496","slug":"electricity-bill-issued-without-meter-installed-canceled-badaun-news-c-123-1-sbly1018-116486-2024-04-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budaun News: मीटर लगाए बिना जारी बिजली बिल किए निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Budaun News: मीटर लगाए बिना जारी बिजली बिल किए निरस्त
विज्ञापन
बदायूं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने बिना मीटर लगाए, जारी बिलों को निरस्त कर दिया है। वहीं वादी द्वारा जमा की गई 5,757 रुपये की धनराशि वापस करने का आदेश पारित किया है।
पंकज गौड़ व मीनू शर्मा निवासी मोहल्ला आर्य समाज ने उपभोक्ता फोरम में छह जुलाई 2021 को बाद वाद दायर किया था। बताया था कि आर्य समाज बिल्डिंग में होमियोपैथी की दुकान खोलने के लिए 15 मार्च 2017 को बिजली मीटर लगाने को आवेदन किया था, जिसके 2,455 रुपये जमा किए थे। बाद में दुकान नहीं खोली। बाद में उन्होंने बरेली में दुकान खोल ली।
बिजली विभाग द्वारा न तो लाइन खीचीं और न ही मीटर लगाया गया। फरवरी 2021 को मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि 48 हजार रुपये का बिल बकाया है। मीटर रीडिंग यूनिट 2616 है। बिल जमा करने को उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह मीनू शर्मा के फोन पर मैसेज आया कि 1035 मीटर रीडिंग है और 35 हजार रुपये बिजली बिल बकाया है।
विज्ञापन
मीनू शर्मा ने 3302 रुपये जमा किए थे। परिवादी ने अपने अधिवक्ता अशोक वर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने दोनों बिलों को निरस्त करने के साथ -साथ जमा किए गए रुपये को वापस करने का आदेश पारित किया।
विज्ञापन
पंकज गौड़ व मीनू शर्मा निवासी मोहल्ला आर्य समाज ने उपभोक्ता फोरम में छह जुलाई 2021 को बाद वाद दायर किया था। बताया था कि आर्य समाज बिल्डिंग में होमियोपैथी की दुकान खोलने के लिए 15 मार्च 2017 को बिजली मीटर लगाने को आवेदन किया था, जिसके 2,455 रुपये जमा किए थे। बाद में दुकान नहीं खोली। बाद में उन्होंने बरेली में दुकान खोल ली।
विज्ञापन
बिजली विभाग द्वारा न तो लाइन खीचीं और न ही मीटर लगाया गया। फरवरी 2021 को मोबाइल फोन पर मैसेज आया कि 48 हजार रुपये का बिल बकाया है। मीटर रीडिंग यूनिट 2616 है। बिल जमा करने को उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह मीनू शर्मा के फोन पर मैसेज आया कि 1035 मीटर रीडिंग है और 35 हजार रुपये बिजली बिल बकाया है।
विज्ञापन
मीनू शर्मा ने 3302 रुपये जमा किए थे। परिवादी ने अपने अधिवक्ता अशोक वर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने दोनों बिलों को निरस्त करने के साथ -साथ जमा किए गए रुपये को वापस करने का आदेश पारित किया।