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कोरोना वायरस के भय ने बंद कराए थे धर्मस्थल,..अब भीड़ रोकना होगी चुनौती
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बदायूं। सरकार ने आठ जून से सभी धर्मस्थलों के कपाट खोलने का निर्णय लिया है। इससे ईश्वर और उनके भक्तों के बीच आई दूरी जरूर कम होगी लेकिन यदि सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा गया तो लोगों के बीच की नजदीकी खतरे को भी न्योता देगी। खासकर बड़े त्योहार या खास दिन पर लोगों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाना है या धर्मस्थलों पर अनावश्यक भीड़ कैसे हटानी है, यह पुलिस के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी।
लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद सरकार के आदेश पर धर्मस्थलों के कपाट बंद कराए गए थे। सरकार ने सबसे पहले उन्हीं स्थानों को बंद कराया था जहां ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। यानी बाजार, मॉल, बसें, ट्रेन, स्कूल-कॉलेज और मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च व मस्जिद तक बंद करा दिए गए थे ताकि लोग एक-दूसरे के नजदीक न आ सकें। अब अनलॉक वन के साथ जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं, लोगों की सुविधाओं के अनुसार उन्हें छूट दी जा रही है। इसी बीच आठ जून से धर्मस्थलों के कपाट खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि वे धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाएं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। एक बार में अधिकतम पांच श्रद्धालु, धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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धर्मस्थलों के खोलने की नई गाइड लाइन आ गई है। इस पर हम और डीएम साहब के साथ एक बैठक करेंगे। इसमें गाइड लाइन के बारे में बताया जाएगा। इसका लोगों को पालन करना होगा। पुलिस भी मुस्तैद रहेगी ताकि लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखा जा सके।
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अशोक कुमार त्रिपाठी, एसएसपी
शासन से जो गाइड लाइन आई है, उसे लेकर सभी धर्मों के गुरुओं से बातचीत की जा रही है। धर्म स्थलों पर सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। प्रशासन भी यहां व्यवस्था बनाएं रखने के लिए मुस्तैद रहेगा।
कुमार प्रशाछंत, डीएम
मंदिर को सुबह-शाम प्रशासन के निर्देश के अनुरूप ही खोला जाएगा। सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर व मास्क आदि के नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। - पॅ. शिवओम शर्मा, नगला मंदिर
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सरकार जिन नियमों को तहत चर्च को खोलने के निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था व सामाजिक दूरी का ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। - ईपी सिंह, पादरी मैथोडिस्ट चर्च
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फोटो-19
मस्जिद के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक सैनिटाइज किया गया है। शासन की जो गाइड लाइन आएंगी। उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। हालांकि मस्जिद में आने वाले सभी लोग मास्क लगाकर ही प्रवेश करेंगे। - मोहम्मद रिजवान खान, इमाम ककराला
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अभी तक सरकार के जो आदेश आए हैं। उनके अनुरुप ही काम किया गया है और आगे भी जो आदेश आएंगे। उसके हिसाब से ही सभी लोग चलेंगे। नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। - नरेंद्र दुआ, अध्यक्ष पंजाबी सेवा समिति
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लॉकडाउन शुरू होने के तुरंत बाद सरकार के आदेश पर धर्मस्थलों के कपाट बंद कराए गए थे। सरकार ने सबसे पहले उन्हीं स्थानों को बंद कराया था जहां ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। यानी बाजार, मॉल, बसें, ट्रेन, स्कूल-कॉलेज और मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च व मस्जिद तक बंद करा दिए गए थे ताकि लोग एक-दूसरे के नजदीक न आ सकें। अब अनलॉक वन के साथ जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं, लोगों की सुविधाओं के अनुसार उन्हें छूट दी जा रही है। इसी बीच आठ जून से धर्मस्थलों के कपाट खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि वे धर्मस्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाएं ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। एक बार में अधिकतम पांच श्रद्धालु, धर्मस्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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धर्मस्थलों के खोलने की नई गाइड लाइन आ गई है। इस पर हम और डीएम साहब के साथ एक बैठक करेंगे। इसमें गाइड लाइन के बारे में बताया जाएगा। इसका लोगों को पालन करना होगा। पुलिस भी मुस्तैद रहेगी ताकि लोगों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखा जा सके।
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अशोक कुमार त्रिपाठी, एसएसपी
शासन से जो गाइड लाइन आई है, उसे लेकर सभी धर्मों के गुरुओं से बातचीत की जा रही है। धर्म स्थलों पर सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। प्रशासन भी यहां व्यवस्था बनाएं रखने के लिए मुस्तैद रहेगा।
कुमार प्रशाछंत, डीएम
मंदिर को सुबह-शाम प्रशासन के निर्देश के अनुरूप ही खोला जाएगा। सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर व मास्क आदि के नियम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। - पॅ. शिवओम शर्मा, नगला मंदिर
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सरकार जिन नियमों को तहत चर्च को खोलने के निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था व सामाजिक दूरी का ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। - ईपी सिंह, पादरी मैथोडिस्ट चर्च
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फोटो-19
मस्जिद के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक सैनिटाइज किया गया है। शासन की जो गाइड लाइन आएंगी। उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। हालांकि मस्जिद में आने वाले सभी लोग मास्क लगाकर ही प्रवेश करेंगे। - मोहम्मद रिजवान खान, इमाम ककराला
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अभी तक सरकार के जो आदेश आए हैं। उनके अनुरुप ही काम किया गया है और आगे भी जो आदेश आएंगे। उसके हिसाब से ही सभी लोग चलेंगे। नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। - नरेंद्र दुआ, अध्यक्ष पंजाबी सेवा समिति