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प्रशासन ने लिया फैसलाः जिले में 30 जून तक धारा 144 लागू

Thu, 30 Apr 2020 02:11 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2020 02:11 AM IST
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dhara 144 in Badaun till 30 June
बदायूं। मई और जून में बुद्ध पूर्णिमा, ईद आदि पर्व मनाए जाने हैं। ईद के अवसर पर प्रमुख रूप से ईदगाहों में सामूहिक नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामना देते हैं, जिससे अधिक संख्या में भीड़ एकत्र हो जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है। एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया ने बताया कि कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन चल रहा है। जिसकी वजह से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 30 जून तक प्रभावी रहेगी। शासन के निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यो के लिए कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण व लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। अगर किसी ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो दंडनीय अपराध समझा जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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