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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Without the unique number Arms license will be revoked

बिना यूनीक नंबर वाले शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

Sun, 28 Feb 2016 11:32 PM IST
बदायूं
बदायूं Updated Sun, 28 Feb 2016 11:32 PM IST
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 शस्त्र रखने के शौकीन लोगों को 31 मार्च तक शस्त्र कार्यालय से यूनीक नंबर लेना होगा। जिन लाइसेंसधारियों के पास यूनीक नंबर नहीं होगा उनके शस्त्र निरस्त कर दिए जाएंगे। शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है।
जिले में कुल 1790 शस्त्र लाइसेंस हैं। इन सभी का ब्योरा ऑनलाइन किया जा रहा है। लाइसेंस और लाईसेंस धारी के बारे में सभी सूचनाएं इंटरनेट पर अपलोड करने का काम चल रहा है। नई व्यवस्था के तहह सभी शस्त्रधारियों को एक यूनीक नंबर दिया जा रहा है। इस यूनीक नंबर से देश भर में कहीं भी उनके शस्त्र के बारे में इंटरनेट के जरिए जानकारी जुटाई जा सकती है। अब तक रिकार्ड मेन्यूअल होने की वजह से शस्त्र लाइसेंस के बारे में जानकारी जुटाने में खासी मशक्कत करनी होती है।
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तमाम शस्त्रधारी दूसरे जिलों और प्रदेशों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। इनके शस्त्र लाइसेंस की वैधता की जानकारी भी यूनीक नंबर के जरिए आसानी से मिल सकेगी। सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले शस्त्रधारियों को भी बेरीफिकेशन के लिए भागना नहीं होगा। शस्त्र कार्यालय को लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक यूनीक नंबर आवंटित कर उनका ब्योरा ऑनलाइन करना है। जो लाइसेंसधारी यूनीक नंबर नहीं लेंगे उनके लाइसेंस को निरस्त माना जाएगा।
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नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जागए। इसके बाद रिकार्ड रखने में आसानी होगी। जिन लाइसेंसधारियों के पास यूनीक नंबर नहीं होगा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। सभी को 31 मार्च तक शस्त्र कार्यालय से यूनीक नंबर लेना होगा।-एके श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध
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