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कातिलाना हमले में दो सगे  भाइयों समेत तीन को कैद

Thu, 06 Apr 2017 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ बदायूं
अमर उजाला ब्यूरो/ बदायूं Updated Thu, 06 Apr 2017 11:21 PM IST
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Three prisoners, including two brothers, imprisoned in the killer attack
सजा - फोटो : अमर उजाला
कातिलाना हमले में दो सगे 
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भाइयों समेत तीन को कैद
-जमीन के विवाद में हुआ हमला, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मधुलिका चौधरी ने कातिलाना हमले में नामजद दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की कुल रकम में से आधी चोटिल को दी जाएगी। 

घटना थाना उसहैत के गांव खेड़ा जलालपुर की है। वादी अरब सिंह ने मल्लाह नगर के ग्रीश से एक बीघा खेत खरीदा था। इस खेत को गांव के ही लालाराम पुत्र भूप सिंह ने बंटाई पर ले रखा था। वादी के भाई ने खेत पर पुलिस के सहयोग से कब्जा किया। इससे आरोपी लालाराम रंजिश मानने लगा। एक फरवरी 2012 की सुबह साढ़े सात बजे उसका भाई दिनेश अपनी बेटी के बाल कटवाने जा रहा था। प्राइमरी स्कूल के पास लालाराम, ओमपाल पुत्रगण भूप सिंह और रामकिशोर पुत्र गुला बसहिं ने उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इससे उसका भाई गंभीर घायल हो गया। विद्वान न्यायाधीश मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश बाबू और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद लालाराम, ओमपाल और रामकिशोर को कातिलाना हमले का दोषी करार दिया। तीनों को 10-10 साल कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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