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हत्यारोपी तीन सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास

Tue, 22 Sep 2015 11:46 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Tue, 22 Sep 2015 11:46 PM IST
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Three brothers, including murder four life sentences
न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट नलिन कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को हत्या का दोषी पाकर उम्र कैद की कड़ी सजा के साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह घटना थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव जमालपुर डांडा में घटी थी। वादी मुकदमा सोरन सिंह पुत्र मलखान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका मौसेरे भाई सूरजपाल का पट्टे की जमीन को लेकर गांव के ही श्योराज, वीरेंद्र, मनोज पुत्रगण करन सिंह से विवाद चल रहा था। 23 अक्टूबर 2009 को वादी अपने भतीजे राजपाल व शेरापाल पुत्रगण सूरजपाल, छत्रपाल व नेमपाल सब मिलकर उसके घर पर सीडी पर फिल्म देख रहे थे। तभी दिन में दोपहर दो बजे घर में ईंट गिरने की आवाज पर वादी ने राजपाल को बाहर देखने को भेजा। जब राजपाल बाहर निकला और चिल्लाया कि घर में श्योराज, वीरेंद्र, मनोज व नत्थू असलाह लेकर घुस आए हैं। वह लोग बाहर निकले तो देखा कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से निशाना साधा और राजपाल पर फायर किया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी अपने हाथों में तमंचों से फायर करते हुए भाग गए।
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 न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्या के नामजद आरोपी श्योराज, वीरेंद्र, मनोज पुत्रगण करन सिंह व नत्थू सिंह पुत्र नन्हू सिंह निवासी जमालपुर डांडा को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास सहित प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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