फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Three brothers, including life imprisonment for the murder of five

हत्या में तीन भाइयों समेत पांच को उम्र कैद

Sat, 04 Feb 2017 11:30 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Sat, 04 Feb 2017 11:30 PM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी ठोंका
 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंचम परवेंद्र कुमार शर्मा ने हत्या में नामजद तीन भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सभी पर 25-25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की रकम में से आधी पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।

हत्या की यह वारदात करीब सात साल पहले मूसाझाग थाने के गांव किसरुआ में हुई थी। थाना उसावां के गांव नगरिया अभय निवासी वादी महेश ने 10 मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन धनदेवी की शादी किसरुआ के अहिबरन के साथ की थी। अहिबरन के संबंध अपने भाई के दामाद की ममेरी बहन से थे। अहिबरन ने धनदेवी को रास्ते से हटाने के लिए अपने भाइयों सुरेश, वेदपाल, वीरम समेत राममूर्ति के साथ योजना बनाई। इन सभी ने नौ मार्च की रात उसकी बहन धनवती की हत्या कर दी और शव जला दिया। जब यह लोग शव जलाकर लौट रहे थे तो गांव के सतीश और विजयपाल ने इनको देखा। विद्वान न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद अहिबरन, सुरेश, वेदपाल, वीरम और राममूर्ति को धनदेवी की हत्या का दोषी पाया। सभी को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजीव यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed