फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The dowry law, father-life

दहेज हत्या में सास, ससुर को उम्रकैद

Fri, 16 Sep 2016 11:50 PM IST
ब्यूरो /बदायूं
ब्यूरो /बदायूं Updated Fri, 16 Sep 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
 बिल्सी थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुई विवाहिता की हत्या के मामले में एडीजे तृतीय मधुलिका चौधरी ने सास, ससुर और देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि घटना के वक्त घर से बाहर मौजूद रहने वाले पति वीरबहादुर को नामजद भी नहीं किया गया था। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर में 12 जुलाई 2010 की घटना है। मृत विवाहिता के भाई दारा सिंह निवासी बिल्सी क्षेत्र के गांव मोहम्मदगंज ने 14 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी बहन अनीता की शादी वीरबहादुर पुत्र सोमपाल के साथ हुई थी। दहेज कम मिलने से ससुराल वाले खुश नहीं थे, उसका बहनोई वीरबहादुर कोई नौकरी नहीं करता था, जिससे उसकी बहन के ससुराल वाले डेयरी खोलने के लिए एक लाख रुपये की मांग करते थे। इस पर उसकी बहन ने पिता न होने की बात कहते हुए मना कर दिया। इस पर अनीता के देवर शेरबहादुर, ससुर सोमपाल और सास मुन्नी देवी ने मिलकर उसकी बहन की हत्या करके लाश गायब कर दी। इस मामले में सभी गवाहों के गवाही से मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि पति को दोषी नहीं बनाया गया। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश यादव ने की। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed