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आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी खारिज
बदायूं।
Updated Wed, 25 Feb 2015 08:18 PM IST
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स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार ने उझानी का चर्चित छात्रा रेप कांड में नामजद आरोपी सिपाही गौरव टाइटलर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
बताते चलें कि विगत 15 जनवरी की शाम उझानी कोतवाली परिसर से सटे नाले के पास छात्रा बेहोश पड़ी पाई गई थी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को बरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान डीआईजी आरकेएस राठौर ने जब घायल छात्रा से अस्पताल में संपर्क साधा तो उझानी कोतवाली में तैनात सिपाही गौरव टाइटलर की करतूत सामने आई थी। आरोपी सिपाही ने छात्रा को कोतवाली स्थित क्वार्टर में बुलाया। और रेप के बाद क्वार्टर की छत से फेंक दिया। सिपाही को छात्रा की हत्या की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में जमानत पर छूटने के लिए आरोपी सिपाही ने अदालत में अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई उपरांत जज श्री कुमार ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर उसकी अर्जी नामंजूर की है।
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बताते चलें कि विगत 15 जनवरी की शाम उझानी कोतवाली परिसर से सटे नाले के पास छात्रा बेहोश पड़ी पाई गई थी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को बरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान डीआईजी आरकेएस राठौर ने जब घायल छात्रा से अस्पताल में संपर्क साधा तो उझानी कोतवाली में तैनात सिपाही गौरव टाइटलर की करतूत सामने आई थी। आरोपी सिपाही ने छात्रा को कोतवाली स्थित क्वार्टर में बुलाया। और रेप के बाद क्वार्टर की छत से फेंक दिया। सिपाही को छात्रा की हत्या की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में जमानत पर छूटने के लिए आरोपी सिपाही ने अदालत में अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई उपरांत जज श्री कुमार ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर उसकी अर्जी नामंजूर की है।