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कटरा सआदतगंज कांड में सुनवाई अब 13 को
बदायूं, ब्यूरो
Updated Mon, 04 Apr 2016 11:35 PM IST
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सीबीआई ने आरोपी पक्ष के वकील को सौंपी नकलें
जमानत और चार्ज पर बहस के लिए मांगा कोर्ट से वक्त
चर्चित कटरा सआदतगंज कांड में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इस दिन पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी साथ ही आरोप तय करने पर भी कोर्ट में बहस होगी। सोमवार को सीबीआई की ओर से आरोपी पक्ष के वकील को मुकदमे से जुड़ी नकलें सौंप दी गई हैं। सीबीआई की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बहस के लिए वक्त मांगा। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार पांडेय ने इसे स्वीकार करते हुए अगली तारीख तय कर दी।
कटरा सआदतगंज में 27/28 मई की रात चचेरी-तहेरी बहनों की लाशें बाग में आम के पेड़ पर लटकी मिली थीं। लड़कियों के परिवार वालों ने पप्पू यादव, अवधेश यादव, उर्वेश यादव (सगे भाई) समेत कटरा सआदतगंज पुलिस चौकी के सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल गंगवार के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला दर्ज कराया था। घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने 11 दिसंबर 2014 को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए दावा किया था कि लड़कियों ने खुदकुशी की। उनके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। वादी पक्ष के प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर पप्पू यादव को आरोपी माना था।
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने पप्पू यादव को समन जारी कर 28 जनवरी 2016 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो 27 जनवरी को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। इन दिनों पप्पू यादव जेल में है। उस पर आरोप तय होने हैं। पप्पू यादव की वकील महेंद्र सिंह यादव की ओर से उसकी जमानत को अर्जी भी दी गई है। पप्पू की जमानत पर सुनवाई और आरोपों पर बहस अब 13 अप्रैल को होगी।
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एसपी देहात ने दर्ज किए पीड़ित पक्ष के बयान
सिपाही सर्वेश और छत्रपाल की बहाली का मामला
बदायूं। कटर सआदतगंज कांड में बर्खास्त किए गए सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल गंगवार की बहाली के मामले में सोमवार को एसपी देहात मुन्ना लाल ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए। दोनों लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया है कि घटना वाली रात सिपाहियों ने उनको पुलिस चौकी से गालियां देकर भगा दिया था।
कटरा सआदतगंज कांड में बर्खास्त किए गए सिपाहियों को सीबीआई की क्लीनचिट मिलने के बाद बहाल कर दिया गया था। इससे जुड़ी फाइल भी पिछले दिनों आईजी ऑफिस से एसएसपी ऑफिस आ चुकी है। पुलिस विभाग से इस पर कुछ जांच रिपोर्ट मांगी गई हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को दोनों लड़कियों के पिता को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। दोनों ने एसपी देहात के समक्ष अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। एसपी देहात मुन्ना लाल ने बताया कि बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रिपोर्ट आईजी और डीआईजी को भेजी जाएगी।
आरोप तय होने से पहले दी नकलें
बदायूं। पप्पू यादव को कोर्ट ने पाक्सो एक्ट का आरोपी पाया है। उस पर आरोप तय कर मुकदमा चलाया जाना है। सोमवार को सीबीआई की ओर से सीआरपीसी की धारा 207 के तहत मुकदमे से जुड़े सभी कागजों की नकलें पप्पू यादव के वकील को सौंप दी गर्ईं।
जमानत और चार्ज पर बहस के लिए मांगा कोर्ट से वक्त
चर्चित कटरा सआदतगंज कांड में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इस दिन पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी साथ ही आरोप तय करने पर भी कोर्ट में बहस होगी। सोमवार को सीबीआई की ओर से आरोपी पक्ष के वकील को मुकदमे से जुड़ी नकलें सौंप दी गई हैं। सीबीआई की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बहस के लिए वक्त मांगा। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार पांडेय ने इसे स्वीकार करते हुए अगली तारीख तय कर दी।
कटरा सआदतगंज में 27/28 मई की रात चचेरी-तहेरी बहनों की लाशें बाग में आम के पेड़ पर लटकी मिली थीं। लड़कियों के परिवार वालों ने पप्पू यादव, अवधेश यादव, उर्वेश यादव (सगे भाई) समेत कटरा सआदतगंज पुलिस चौकी के सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल गंगवार के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला दर्ज कराया था। घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने 11 दिसंबर 2014 को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए दावा किया था कि लड़कियों ने खुदकुशी की। उनके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। वादी पक्ष के प्रोटेस्ट पर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर पप्पू यादव को आरोपी माना था।
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स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने पप्पू यादव को समन जारी कर 28 जनवरी 2016 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो 27 जनवरी को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। इन दिनों पप्पू यादव जेल में है। उस पर आरोप तय होने हैं। पप्पू यादव की वकील महेंद्र सिंह यादव की ओर से उसकी जमानत को अर्जी भी दी गई है। पप्पू की जमानत पर सुनवाई और आरोपों पर बहस अब 13 अप्रैल को होगी।
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एसपी देहात ने दर्ज किए पीड़ित पक्ष के बयान
सिपाही सर्वेश और छत्रपाल की बहाली का मामला
बदायूं। कटर सआदतगंज कांड में बर्खास्त किए गए सिपाही सर्वेश यादव और छत्रपाल गंगवार की बहाली के मामले में सोमवार को एसपी देहात मुन्ना लाल ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए। दोनों लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया है कि घटना वाली रात सिपाहियों ने उनको पुलिस चौकी से गालियां देकर भगा दिया था।
कटरा सआदतगंज कांड में बर्खास्त किए गए सिपाहियों को सीबीआई की क्लीनचिट मिलने के बाद बहाल कर दिया गया था। इससे जुड़ी फाइल भी पिछले दिनों आईजी ऑफिस से एसएसपी ऑफिस आ चुकी है। पुलिस विभाग से इस पर कुछ जांच रिपोर्ट मांगी गई हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को दोनों लड़कियों के पिता को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। दोनों ने एसपी देहात के समक्ष अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। एसपी देहात मुन्ना लाल ने बताया कि बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रिपोर्ट आईजी और डीआईजी को भेजी जाएगी।
आरोप तय होने से पहले दी नकलें
बदायूं। पप्पू यादव को कोर्ट ने पाक्सो एक्ट का आरोपी पाया है। उस पर आरोप तय कर मुकदमा चलाया जाना है। सोमवार को सीबीआई की ओर से सीआरपीसी की धारा 207 के तहत मुकदमे से जुड़े सभी कागजों की नकलें पप्पू यादव के वकील को सौंप दी गर्ईं।