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चरस तस्कर को कैद, जुर्माना

Sat, 07 Feb 2015 08:12 PM IST
badaun
badaun Updated Sat, 07 Feb 2015 08:12 PM IST
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न्यायालय नवम अपर सेशन जज अहमद उल्ला ने चरस बरामदगी के मामले में एक तस्कर को चार साल कैद सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है।
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बता दें कि 29 अगस्त 2009 को थाना बिनावर के एसआई श्रीनिवास पुलिस फोर्स के साथ वांछित अपराधी की तलाश में जा रहे थे। रात करीब 11 बजे पुलिस बल ज्यों ही गौसपुर तिराहे पर पहुंचा, तभी आरोपी तेज कदमों से पुलिस को देख वापस चलने लगा। रुकने को कहा तो भागने लगा। तभी घेराबंदी करके उसकी जामा तलाशी ली, तो उसके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसकी पुष्टि प्रयोगशाला की जांच में हुई। तमाम सबूतों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आरोपी नाजिम पुत्र रहीसउद्दीन निवासी दियोरिजीत को 350 ग्राम चरस रखने के आरोप में दोषी पाकर चार साल कैद सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

दो भाइयों को
कैद, जुर्माना
दलित पर जानलेवा हमला करने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। स्पेशल जज एससीएसटी एसएन सिंह ने दलित पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद दो सगे भाइयों को चार-चार साल कैद सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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घटना थाना मूसाझाग क्षेत्र के मझारा गांव की है। बताते हैं कि आरोपी सवर्ण जाति से ठाकुर है, जो अक्सर परिवादी जो कि धोबी जाति के हैं से जातिसूचक शब्द कहते हुए बेगार कराते हैं। 15/16 मार्च 2005 की रात 11 बजे आरोपी बाबू मुनीश ने परिवादी श्रीपाल से अपशब्द कहते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचे से  फायर किए, जिससे श्रीपाल घायल हो गया। स्पेशल जज सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत दलित पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दो भाई बाबू व मुनीश केा चार-चार साल कैद सहित पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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