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दुष्कर्म के मामले में एक को कैद, जुर्माना
badaun
Updated Sat, 21 Mar 2015 07:41 PM IST
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न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायाधीश रीता कौशिक ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को सात वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना था गुन्नौर क्षेत्र के गांव कैल में 31 मार्च 2011 को उस समय घटित हुई। जब गांव का जोधा, भोला तथा उसका बहनोई रामगोपाल एक महिला को बहला-फुसलाकर ले गए और नशा सुंघाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जज श्रीमति कौशिक ने सुनवाई के उपरांत महिला से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर जोधा पुत्र रघुवीर निवासी कैल को सात वर्ष के सश्रम कारावास सहित दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना राशि में से 50 फीसदी की रकम बतौर मुआवजा पीड़ित महिला को देने के निर्देश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी साधना शर्मा ने की।
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