फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   court ordered four year prison in sc/st act

एससीएसटी एक्ट में पति को चार साल कैद, जुर्माना भी

Sat, 16 Jan 2016 11:17 PM IST
अमर उजाला, बदायूं
अमर उजाला, बदायूं Updated Sat, 16 Jan 2016 11:17 PM IST
विज्ञापन
court ordered four year prison in sc/st act
आरोपी पिछड़ी जाति का, शादी की थी दलित से
विज्ञापन

पत्नी को पीटता था, करता था जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल

मामला सितंबर 2008 का है। उसावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात महिला कर्मी की पुत्री ने एसएसपी को पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। उसके अनुसार आरोपी कुंवरपाल मौर्य कई साल से उसकी मां के साथ नौकरी कर रहा था। उसका अक्सर किशोरी के घर आना-जाना भी रहता था। उस वक्त किशोरी की उम्र 15 साल थी। उसकी नासमझी का फायदा उठाकर कुंवरपाल ने उससे शारीरिक संबंध बनाए। उसके साथ तीन साल तक दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के माता-पिता को पता लगा तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। इस पर कुंवरपाल ने उनको पीड़िता से शादी के लिए राजी कर लिया। लोक-लाज के डर से माता-पिता ने अपनी बेटी की उससे शादी कर दी। शादी के बाद आरोपी अक्सर उससे मारपीट करने लगा। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी करता था।

पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने तीन अगस्त 2010 को कुंवरपाल को आरोपी मानते हुए तलब किया। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष के एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कुंवरपाल को आरोपी मानते हुए चार साल कड़ी कैद और 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed