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कारोबारी भाजपा नेता वागीश पाठक ने किया सरेंडर

Thu, 05 May 2016 11:35 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Thu, 05 May 2016 11:35 PM IST
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Business leaders have surrendered Wagish Pathak
सरेंडर - फोटो : अमर उजाला
धारा 144 के उल्लंघन के जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
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बिल्सी थाने का मामला, कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया

 भाजपा नेता और करोबारी वागीश पाठक ने गुरुवार को एसीजेएम संगीता कुमारी की अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया है। अब सुनवाई 30 मई को होगी। पाठक के खिलाफ कोर्ट ने 2014 में धारा 144 के उल्लंघन में मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। 

पूर्व विधायक प्रेमस्वरूप पाठक के बेटे कारोबारी और भाजपा नेता वागीश पाठक ने वर्ष 2014 में इस जिले से लोकसभा चुनाव लड़ा था। आरोप है कि उस वक्त वागीश पाठक ने बिना किसी अनुमति के बिल्सी में एक सभा की थी। बिल्सी के तत्कालीन तहसीलदार की ओर से पाठक के खिलाफ थाने में धारा 144 का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में हो रही थी। कई बार समन जारी होने के बाद भी वागीश पाठक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर एसीजेएम द्वितीय संगीता कुमारी ने 29 अप्रैल को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को पाठक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई को कोर्ट ने 30 मई तय की है।
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