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हत्या के प्रयास में दस  साल कैद, जुर्माना

Mon, 28 Nov 2016 11:47 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Mon, 28 Nov 2016 11:47 PM IST
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साढ़े तीन साल पहले मुजरिया में हुई थी वारदात
 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दशम वीरेंद्र कुमार पांडेय ने हत्या के प्रयास में नामजद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 10 साल जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से बतौर मुआवजा 50 फीसदी घायल को देने का आदेश दिया है।
वारदात करीब साढ़े तीन साल पहले मुजरिया थाने के गांव सगराय में हुई थी। गांव के हेमराज ने 19 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने गांव के रोहन की भाभी की कुछ जमीन सात-आठ महीने पहले खरीदी थी। आरोपी रोहन भी उस जमीन को खरीदना चाहता था। रोहन की भाभी चंडीगढ़ में रहती थी। रोहन ने गांव के उसके मकान पर भी कब्जा कर लिया था। रोहन ने वादी को धमकी दी कि वह जमीन उसके हाथ बेच दे। मना करने पर रोहन रंजिश मानने लगा। 19 मई 2013 को वादी का बेटा मनकपाल शाम को खेत पर काम निपटा रहा था। इसी दौरान रोहन ने उसको गोली मार दी। इससे मनकपाल गंभीर घायल हो गया। 
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न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद रोहन को कातिलाना हमले का दोषी करार दिया। उसे 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की। 
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मूसाझाग कांड में विवेचक के बयान दर्ज, जिरह चालू
बदायूं। किशोरी को अगवा कर थाने में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल जज पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार पांडेय ने सोमवार को विवेचक अशोक कुमार के बयान दर्ज कर लिए। इसके बाद आरोपियों के वकील ने विवेचक से जिरह भी की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर तय की है। 

मूसाझाग थाने के सिपाही वीरपाल यादव और अवनीश यादव ने 31 दिसंबर 2014 की रात एक 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर उससे थाने में सामूहिक दुष्कर्म किया थ। मामले में गवाहों, पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज हो चुके हैं। सोमवार को कोर्ट ने विवेचक अशोक कुमार के बयान दर्ज किए। बयान दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों के वकील ने विवेचक से जिरह की। सोमवार को जिरह पूरी नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने जिरह के लिए मंगलवार 29 नवंबर तय की है।
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