फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   20 year jail to rapists

गैंगरेप के चार मुजरिमों को 20-20 साल की कैद

Thu, 11 Jan 2018 01:33 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बदायूं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बदायूं Updated Thu, 11 Jan 2018 01:33 AM IST
विज्ञापन
20 year jail to rapists

गैंगरेप के चार मुजरिमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने 20-20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पांचवें मुल्जिम रहे एक व्यक्ति की मुकदमा चलने के दौरान मौत हो चुकी है। 

विज्ञापन

संभल जिले के थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव की महिला ने चार जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छह वर्षीय पुत्र गांव स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गया था। वहां पर उसके पुत्र की आरोपी बनवारी की भतीजी ने पिटाई की थी। वह इसकी शिकायत करने गई तो बनवारी ने उल्टे उसे लात-घूंसों से पीटा। 11 जून 2013 को वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे शाम करीब छह बजे कौआखेड़ा-छपरा गांव के पास बाग में पांच लोगों ने घेर लिया। उसे सभी ने मारापीटा और गैंगरेप किया। इतना ही नहीं बाद में मुल्जिमों ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह अपने मायके जाकर रहने लगी तो मुल्जिम तरह-तरह की धमकी देते रहे। 
विज्ञापन

वादिनी की ओर से बनवारी, भूरे पुत्र रक्षपाल, रामप्रकाश पुत्र करन सिंह, वीरपाल पुत्र बंतू सिंह और छोटे पुत्र पन्ना लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुकेश बाबू यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद गैंगरेप में रामप्रकाश, वीरपाल, भूरे और छोटे को दोषी पाते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस धनराशि के जमा होने पर वादिनी को 46 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। पांचवें मुख्य आरोपी बनवारी की दौरान-ए मुकदमा मौत हो गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed