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नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल कैद

Sat, 07 May 2016 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो  बदायूं।
अमर उजाला ब्यूरो  बदायूं। Updated Sat, 07 May 2016 12:24 AM IST
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10 years in jail accused of raping minor
- फोटो : अमर उजाला

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- जिले में पाक्सो एक्ट के आरोपी को पहली बार सुनाई गई सजा 
शहर में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में डेढ़ साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिले में पाक्सो एक्ट के आरोपी को पहली बार सजा सुनाई गई है। 

  कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उझानी के नारायनगंज का आदेश साहू पुत्र राजकुमार साहू उसके पड़ोस की एक दुकान में कभी-कभार आकर सोता था। आदेश ने 19 नवंबर, 2014 की रात करीब तीन बजे उसकी बेटी को मोबाइल पर मैसेज कर छत पर बुलाया था। वहां से बहला-फुसलाकर नीचे अपनी दुकान में ले गया था। वहां आदेश ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को न बताने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। मामला पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ। वजह से मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार पांडेय ने सुनवाई की। उन्होंने एडीजीसी रामेश्वरी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के साथ आरोपी आदेश साहू को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से पीड़िता को 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
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