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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को 20-20 साल कैद, जुर्माना भी
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बदायूं। पांच साल पहले युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में नामजद दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) न्यायाधीश गोपाल जी ने मुजरिम करार दिया है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 24 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 14 जून 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी की पुत्री शाम को सात बजे शौच को गई थी। वादी की पुत्री को अफसर पुत्र हबीब उर्फ हामिद निवासी मिठनपुर गुन्नौर और बजरु उर्फ बजरुल पुत्र छुटन्नी उर्फ छिदम्मी निवासी भवानीपुर खैरू थाना सहसवान ने बुरी नीयत से जबरन पीछे से पकड़ लिया। दोनों आरोपी वादी की पुत्री के हाथ-मुंह बांधकर अपने साथ बाइक पर ले गये। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वादी व उसकी पत्नी अपनी पुत्री को तलाशते हुए पुलिया की तरफ पहुंचे तो उनको आरोपी और उसकी पुत्री मिली। वादी ने अफसर और बजरु उर्फ बजरुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश गोपाल जी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अफसर और बजरू उर्फ बजरुल को सामूहिक दुष्कर्म में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषसिद्ध को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 14 जून 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी की पुत्री शाम को सात बजे शौच को गई थी। वादी की पुत्री को अफसर पुत्र हबीब उर्फ हामिद निवासी मिठनपुर गुन्नौर और बजरु उर्फ बजरुल पुत्र छुटन्नी उर्फ छिदम्मी निवासी भवानीपुर खैरू थाना सहसवान ने बुरी नीयत से जबरन पीछे से पकड़ लिया। दोनों आरोपी वादी की पुत्री के हाथ-मुंह बांधकर अपने साथ बाइक पर ले गये। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वादी व उसकी पत्नी अपनी पुत्री को तलाशते हुए पुलिया की तरफ पहुंचे तो उनको आरोपी और उसकी पुत्री मिली। वादी ने अफसर और बजरु उर्फ बजरुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश गोपाल जी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अफसर और बजरू उर्फ बजरुल को सामूहिक दुष्कर्म में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषसिद्ध को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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