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Budaun News: डीएम-एसडीएम व मंडी सचिव को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला
Tue, 18 Nov 2025 05:19 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 18 Nov 2025 05:19 PM IST
सार
बदायूं में मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कोर्ट ने डीएम, एसडीएम और मंडी सचिव को नोटिस जारी किया है। उन्हें 12 दिसंबर को अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
बदायूं में डीएम, एसडीएम व उझानी मंडी सचिव को स्थायी लोक अदालत ने नोटिस जारी किया है। उझानी के बहादुरगंज की रहने वाली रिंकी पाल ने 12 नवंबर को वाद दायर किया था। इस मामले में अदालत ने 12 दिसबंर को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाद का निस्तारण किया जाएगा।
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रिंकी पाल ने बताया कि उसके पति वीरपाल की 26 जुलाई 2024 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके पति जिरौली निवासी मालाराम की जमीन बटाई पर लेकर 2015 से लगातार खेती करते आ रहे थे। खेती करके ही पति परिवार का पालन पोषण करते थे। पति की मौत के बाद रिंकी के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई।
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रिंकी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार सदर से एक नवंबर 2025 को कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उसका आवेदन 10 मई को ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम सदर ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है।
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मृतक की पत्नी ने की ये मांग
हादसे से पहले वीरपाल मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। बटाई पर कृषि कार्य नहीं करते थे। जबकि भू स्वामी मालाराम ने शपथपत्र देकर उनके पति को जमीन बटाई पर देने की बात कही। इसके बाद भी उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। रिंकी ने बीमा राशि के साथ ही 15 हजार रुपये अधिवक्ता खर्चा भी दिलाने की मांग की है। वाद दायर होने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर 12 दिसंबर को अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है।