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सपा विधायक बृजेश यादव ने किया कोर्ट में सरेंडर, बाद में जमानत पर रिहा

Wed, 24 Aug 2022 12:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 12:20 AM IST
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सपा विधायक बृजेश यादव ने किया कोर्ट में सरेंडर
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आचार संहिता, कोविड के उल्लंघन और मंच से बीजेपी नेताओं को धमकी देने के मामले में थे आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। सहसवान सपा विधायक बृजेश यादव ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में दो मामलों में सरेंडर किया, हालांकि सीजेएम ने दोनों मामलों में उन्हें देर शाम जमानत पर रिहा कर दिया।

थाना सहसवान में तैनात एसआई सरिता रानी ने 24 जनवरी को आचार संहिता और कोविड गाइड लाइंस के उल्लंघन का मामला बृजेश यादव पुत्र ओमकार सिंह यादव के खिलाफ दर्ज कराया था। एसआई सरिता रानी की तहरीर के अनुसार सपा प्रत्याशी बृजेश यादव ने फैजान ए रजा मदरसा में करीब ढाई सौ लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सभा को आयोजित किया, जिससे कोविड गाइडलाइंस और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। दूसरे मामले में थाना सहसवान के एसआई मुकेश कुमार ने 20 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को मंच से खुलेआम धमकी दी थी। दोनों मामलों में सहसवान सपा विधायक बृजेश यादव ने कोर्ट में समर्पण किया था। सीजेएम नवनीत भारती ने दोनों मामलों में विधायक बृजेश की जमानत देर शाम को मंजूर कर उनको रिहा कर दिया।
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