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किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को चार साल की सजा
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बदायूं। दुकान से सामान लेने गई किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद युवक को पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना उसावां क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी 14 वर्षीय पुत्री शाम को सात बजे एक दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान थाना उसावा के गांव सिसौरा निवासी राजकुमार भी वहां आ गया और उसकी पुत्री के पास खड़ा होकर अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर वादी, उसका पुत्र तथा और गांव के लोग आ गए तो मौके से आरोपी राजकुमार भाग गया। पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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