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किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को चार साल की सजा

Fri, 29 Jul 2022 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jul 2022 12:43 AM IST
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बदायूं। शहर में कोचिंग जाते समय किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद युवक को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बदायूं शहर की एक छात्रा ने 10 फरवरी 2018 रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दिन में तीन बजे अपनी कोचिंग में पढ़ने जा रही थी। जब वह कोचिंग के नजदीक पहुंची तो कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मीरा जी की चौकी निवासी अंशू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंशू ने छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत की जिससे छात्रा के गले में दुपट्टा फंस गया। छात्रा ने अपने बचाव के लिए शोर मचाया तो कई राहगीर आ गए। आरोपी अंशू छात्रा को जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से भाग गया। पुलिस ने अंशू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। नामजद युवक ने कोर्ट में अपने जुर्म को स्वीकार किया कि उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक हरकत की थी। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद अंशू को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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