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आठ साल पहले किशोर भाई-बहनों ने की थी हत्या, अब 15 दिन करनी होगी बुजुर्गों की सेवा
Sat, 02 Jul 2022 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 01:21 AM IST
सार
बदायूं जिले में आठ साल पहले हुई हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर भाई-बहनों को बुजूर्गों की सेवा करने की सजा सुनाई है। उन्हें अब 15 दिन वृद्धाश्रम में रहकर बुजुर्गों की सेवा करनी होगी। इसके साथ ही इन पर बोर्ड ने 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बदायूं। आठ साल पुराने हत्या के मामले में नामजद तीन किशोर अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने अपने आदेश में किशोर सुधार गृह में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। किशोर न्याय बोर्ड ने एक किशोर अपचारी को 15 दिन और दो किशोरी बहनों को सात दिन वृद्धाश्रम में सेवादान भी करने का आदेश दिया है।
थाना दातागंज क्षेत्र के निवासी वादी ने 25 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पुत्र, पुत्री और उसके समधी पर किशोरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। किशोरों द्वारा की गई फायरिंग से समधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्हें किशोर सुधार गृह भेज दिया गया।
किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने बहस सुनने के बाद तीनों किशोर को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा दोनों किशोरी को सात दिन और किशोर को 15 दिन के सेवादान करने का भी आदेश दिया है।
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थाना दातागंज क्षेत्र के निवासी वादी ने 25 जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पुत्र, पुत्री और उसके समधी पर किशोरों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। किशोरों द्वारा की गई फायरिंग से समधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्हें किशोर सुधार गृह भेज दिया गया।
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किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना, सदस्य प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार ने बहस सुनने के बाद तीनों किशोर को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा दोनों किशोरी को सात दिन और किशोर को 15 दिन के सेवादान करने का भी आदेश दिया है।
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