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पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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बदायूं। मासूम से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सुबोध वार्ष्णेय ने आरोपी को मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है।
मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 12 अक्तूबर 2018 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक वह 12 अक्तूबर को मजदूरी करने गई थी। शाम को घर लौटी तो उसकी 10 वर्षीय बेटी ने रोते हुए बताया कि सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह ने उसकी छोटी बहन से गंदा काम किया है। महिला ने सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध कुमार वार्ष्णेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने आरोपी सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह को मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। 12 अक्तूबर 2018 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक वह 12 अक्तूबर को मजदूरी करने गई थी। शाम को घर लौटी तो उसकी 10 वर्षीय बेटी ने रोते हुए बताया कि सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह ने उसकी छोटी बहन से गंदा काम किया है। महिला ने सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुबोध कुमार वार्ष्णेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने आरोपी सूरजपाल सागर उर्फ मंगल सिंह को मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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