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नाबालिग से दुराचार के जुर्म में दो आरोपियों को 10 साल की सजा
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बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें एक दोषी को को 10 साल कैद और 57 हजार जुर्माना जबकि दूसरे को सात साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर 27 अप्रैल 2017 को तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि वह और उसके परिवार के लोग खेत पर काम करने गए थे। घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी। मौका पाकर मनवीर, मुकेश और महेंद्र उसकी नाबालिग पुत्री को जबरिया उठाकर ले गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मनवीर और मुकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल कुमार जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद मनवीर और मुकेश को दोषी पाया। कोर्ट ने मनवीर को 10 साल कैद, 57 हजार जुर्माना और मुकेश को सात साल कैद, सात हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं थाना फैजगंज बेहटा के एक अन्य मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने सोनू को भी नाबालिग से दुराचार के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 57 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
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थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर 27 अप्रैल 2017 को तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि वह और उसके परिवार के लोग खेत पर काम करने गए थे। घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी। मौका पाकर मनवीर, मुकेश और महेंद्र उसकी नाबालिग पुत्री को जबरिया उठाकर ले गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मनवीर और मुकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल कुमार जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद मनवीर और मुकेश को दोषी पाया। कोर्ट ने मनवीर को 10 साल कैद, 57 हजार जुर्माना और मुकेश को सात साल कैद, सात हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं थाना फैजगंज बेहटा के एक अन्य मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने सोनू को भी नाबालिग से दुराचार के मामले में 10 साल के कठोर कारावास और 57 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
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