फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   court

गैंगस्टर एक्ट में पिता- पुत्रों सहित पांच को सजा

Thu, 11 Nov 2021 11:42 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 11:42 PM IST
विज्ञापन
court
बदायूं। साढ़े नौ साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने नामजद पिता-पुत्रों सहित पांच आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

थाना फैजगंज बेहटा के एसओ ने 16 मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशनपाल उसके तीन बेटों ओमकार, नेत्रपाल, रवि उर्फ विवेक और दिनेश निवासी ग्राम दानपुर थाना फैजगंज बेहटा का एक संगठित गिरोह है। इनका काम, मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे जघन्य अपराध करता है। इस गिरोह का जनता में आतंक है। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इस गिरोह का लीडर किशनपाल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन

स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद किशनपाल, ओमकार, नेत्रपाल, रवि उर्फ विवेक और दिनेश को मुजरिम ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed