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गैंगस्टर एक्ट में छह को चार-चार साल की कैद
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बदायूं। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने साढ़े 12 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में नामजद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना बिसौली के तत्कालीन एसओ महीपाल सिंह ने 16 अप्रैल 2009 को धर्मदास, नन्हे और रूपेंद्र पुत्रगण बाबूराम यादव, हृदयेश पुत्र छन्नू यादव निवासीगण मुबारकपुर थाना बिसौली, सत्यपाल पुत्र भिकारी यादव निवासी शेखुपुर थाना बिसौली, ब्रह्मचारी पुत्र छोटे यादव निवासी भगतपुर थाना इस्लामनगर बदायूं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि यह गिरोहगबंद अपराधी हैं। गिरोह का सरगना धर्मदास है। यह गिरोह अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर अपराध करता है। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सभी को चार-चार वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। संवाद
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थाना बिसौली के तत्कालीन एसओ महीपाल सिंह ने 16 अप्रैल 2009 को धर्मदास, नन्हे और रूपेंद्र पुत्रगण बाबूराम यादव, हृदयेश पुत्र छन्नू यादव निवासीगण मुबारकपुर थाना बिसौली, सत्यपाल पुत्र भिकारी यादव निवासी शेखुपुर थाना बिसौली, ब्रह्मचारी पुत्र छोटे यादव निवासी भगतपुर थाना इस्लामनगर बदायूं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि यह गिरोहगबंद अपराधी हैं। गिरोह का सरगना धर्मदास है। यह गिरोह अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर अपराध करता है। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सभी को चार-चार वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। संवाद
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