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Budaun News: वृद्ध की हत्या में दंपती को आजीवन कारावास

Mon, 04 Mar 2024 11:51 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:51 PM IST
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Couple gets life imprisonment for murder of old man
बदायूं। पांच साल पुराने एक वृद्ध की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद इलियास ने नामजद दंपती को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 24-24 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
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उसावां थाना क्षेत्र के गांव बरकतगंज निवासी रोहित ने 24 जनवरी 2019 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि वह सुबह छह बजे गारा बनाने के लिए पीला मिट्टी लेने गया था। उसी दौरान पड़ोस के अजीत पुत्र धनपाल और उसकी पत्नी सोनी अपने हाथों में लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर आ गए और उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर रोहित के 62 वर्षीय पिता बदन सिंह उसे बचाने आ गए लेकिन दंपती ने उन पर ही हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार वाले उन्हें जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उनकी मौत हो गई। इस संबंध में रोहित ने दंपती के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता मदन लाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई।
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