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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Convict in religious conversion case sentenced to 10 years in prison and fined 1.50 lakh.

Budaun News: धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी को 10 साल सजा, 1.50 लाख जुर्माना

Tue, 21 Jul 2026 01:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 01:40 AM IST
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Convict in religious conversion case sentenced to 10 years in prison and fined 1.50 lakh.
बदायूं। सवा साल पहले नमाज पढ़वाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में न्यायालय से जिले में पहली सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नेहा गर्ग ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी तांत्रिक है।
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बिल्सी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने 27 मई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि 21 मार्च 2025 को उसकी पत्नी और बेटी को रिसोली गांव निवासी आरोपी शाकिर हुसैन बहलाकर अपने साथ ले गया था। महिला ने न्यायालय में कहा कि आरोपी शाकिर हुसैन एक तांत्रिक है। उसके झांसे में आकर वह अपने पति के साथ मानसिक रूप से कमजोर बेटे का इलाज कराने उसके पास गई थी।
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आरोपी तांत्रिक शाकिर हुसैन ने महिला और उसके पति को आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को सही कर देगा। इसके बाद से आरोपी का उसके घर आना-जाना शुरु हो गया। 21 मार्च को वह अपनी बेटी के साथ मायके जा रही थी। इसी दौरान शाकिर हुसैन उसे बहलाकर अपने साथ ले गया।
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पति के मुताबिक, आरोपी ने उसकी पत्नी और बेटी को कासगंज जिले के सिढ़पुरा में एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और नमाज पढ़वाई। उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने महिला को तीन महीने तक बंधक बनाकर रखा।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (महिलाओं से संबंधित अपराध) नेहा गर्ग ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी तांत्रिक शाकिर हुसैन को 10 साल की सजा सुनाने के साथ 1.50 का जुर्माना लगाया है।




छह धाराओं में सुनाई गई सजा और लगाया जुर्माना
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (महिलाओं से संबंधित अपराध) नेहा गर्ग ने दोषी शाकिर हुसैन को अपहरण के मामले में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबरन शोषण के आरोप में 7 साल की सजा व 20 हजार का जुर्माना, धमकी में 5 साल की सजा व 10 हजार, बंधक बनाने में 3 साल और 10 हजार, दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा और 50 हजार, धर्म परिवर्तन के आरोप में 5 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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