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Budaun News: 45.71 क्विंटल गेहूं और 37.08 क्विंटल चावल कम मिलने पर कोटेदार पर रिपोर्ट
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कादरचौक ब्लाक के गांव लभारी में कोटेदार की दुकान की जांच करते पूर्ति विभाग के अधिकारी। संवाद
कादरचौक। ब्लॉक कादरचौक की ग्राम पंचायत लभारी में सरकारी राशन वितरण में अनियमितता के आरोप में उचित दर विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जांच के दौरान दुकान में 45.71 क्विंटल गेहूं और 37.08 क्विंटल चावल कम मिला। वहीं चीनी 70 किलोग्राम कम मिली।
पूर्ति निरीक्षक योगेंद्र पाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत लभारी के उचित दर विक्रेता कप्तान सिंह के खिलाफ खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत की गई थी। 19 सितंबर को दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में ऑनलाइन वितरण के अनुसार, दुकान में 52.71 क्विंटल गेहूं, 40.58 क्विंटल चावल, 1.68 क्विंटल बाजरा और 87 किलोग्राम चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी। मौके पर करीब 7 क्विंटल गेहूं, 3.5 क्विंटल चावल, 1.68 क्विंटल बाजरा और करीब 70 किलोग्राम चीनी ही उपलब्ध पाई गई।
इस हिसाब से 45.71 क्विंटल गेहूं, 37.08 क्विंटल चावल और 17 किलोग्राम चीनी की कमी दर्ज की गई। जांच टीम ने विक्रेता से खाद्यान्न की कमी के संबंध में जानकारी मांगी। विक्रेता ने बताया कि खाद्यान्न कहीं अन्यत्र नहीं रखा है। जांच रिपोर्ट में इसे कालाबाजारी की आशंका से जोड़ा गया है।मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-पॉस मशीन, वेइंग मशीन, आईआरआईएस और चार्जर को भी सुरक्षित रखने के लिए विक्रेता को सौंपा गया।
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मामले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति की गई। एक महीने में दो कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप है। इससे पहले सितंबर में जैतपुर पुख्ता के कोटेदार नरेंद्र सिंह का कोटा अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था।
उधर, सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोटेदार पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है।
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पूर्ति निरीक्षक योगेंद्र पाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत लभारी के उचित दर विक्रेता कप्तान सिंह के खिलाफ खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत की गई थी। 19 सितंबर को दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में ऑनलाइन वितरण के अनुसार, दुकान में 52.71 क्विंटल गेहूं, 40.58 क्विंटल चावल, 1.68 क्विंटल बाजरा और 87 किलोग्राम चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी। मौके पर करीब 7 क्विंटल गेहूं, 3.5 क्विंटल चावल, 1.68 क्विंटल बाजरा और करीब 70 किलोग्राम चीनी ही उपलब्ध पाई गई।
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इस हिसाब से 45.71 क्विंटल गेहूं, 37.08 क्विंटल चावल और 17 किलोग्राम चीनी की कमी दर्ज की गई। जांच टीम ने विक्रेता से खाद्यान्न की कमी के संबंध में जानकारी मांगी। विक्रेता ने बताया कि खाद्यान्न कहीं अन्यत्र नहीं रखा है। जांच रिपोर्ट में इसे कालाबाजारी की आशंका से जोड़ा गया है।मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-पॉस मशीन, वेइंग मशीन, आईआरआईएस और चार्जर को भी सुरक्षित रखने के लिए विक्रेता को सौंपा गया।
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मामले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति की गई। एक महीने में दो कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप है। इससे पहले सितंबर में जैतपुर पुख्ता के कोटेदार नरेंद्र सिंह का कोटा अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था।
उधर, सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोटेदार पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है।