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Budaun News: 64.50 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट के आदेश पर केस

Sun, 21 Jun 2026 01:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jun 2026 01:13 AM IST
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Case filed on court order for fraud of Rs 64.50 lakh
बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी आशीष सिंघल की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तिलक तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2023 में करीब 64.50 लाख रुपये देकर जमीन का एग्रीमेंट कराया था। आरोपी ने उसी जमीन का एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की कई भी सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली गई। संवाद
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