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Budaun News: निलंबित सहायक अध्यापक पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा

Wed, 12 Feb 2025 12:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 12:45 AM IST
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Case filed against suspended assistant teacher under IT Act
बदायूं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष की तहरीर पर नहडौली स्थित संविलियन विद्यालय के निलंबित सहायक अध्यापक के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सहायक अध्यापक ने व्हाट्सएप ग्रुप में जिलाध्यक्ष से गाली गलौज एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
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आवास विकास कॉलोनी निवासी संजीव कुमार शर्मा ने सिविल लाइंस पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह आरिफपुर नवादा स्थित संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक है। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेशीय टीचर शिक्षक संघ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं।
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इसमें आसफपुर विकास खंड के गांव नहडौली स्थित संविलियन विद्यालय के सहायक अध्यापक धीरेंद्र चौहान ग्रुप एडमिन हैं। ग्रुप में 973 शिक्षक-शिक्षाकाएं जुड़े हुए हैं। दो फरवरी को सहायक अध्यापक धीरेंद्र चौहान ने ग्रुप में जाति विशेष को लेकर शब्द कहे। उनसे व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज की, इससे उनकी गारिमा को ठेस पहुंची।
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आरोप है कि सहायक अध्यापक उनके साथ कई बार ग्रुप में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। इससे शिक्षक समाज में शिक्षकों की छवि कलंकित हो रही है। सिविल लाइंस पुलिस ने जिलाध्यक्ष की तहरीर पर आरोपी सहायक अध्यापक धीरेंद्र चौहान के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वहीं, इससे पहले तीन फरवरी को बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया था। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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