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प्रधान और सदस्य पद के प्रत्याशी वाहनों से नहीं कर सकेंगे प्रचार

Tue, 17 Nov 2015 08:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं
अमर उजाला ब्यूरो, बदायूं Updated Tue, 17 Nov 2015 08:52 PM IST
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candidate are not allowed to campaigning by vihcles in elections
प्रभारी डीएम, एसएसपी ने नामांकन प्रक्रिया का लिया जायजा
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28 नवंबर को प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए मंगलवार तक तीनों ब्लाकों में प्रधान ग्राम पंचायत पद तथा सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। देर रात्रि तक तीनों ब्लाकों में नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों की लंबी लाइनें लगी रहीं और एसडीएम, आरओ, एआरओ, खंड विकास अधिकारी नामांकन व्यवस्था में लगे रहे। प्रभारी डीएम तथा एसएसपी ने ब्लाकों का भ्रमण कर नामांकन प्रक्रिया देखी और नामांकन करने वाले उम्मीदवारों से असुविधा के संबंध में जानकारी ली। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्र में यदि कोई खामी अथवा अभिलेखीय कमी हो तो उसे उसी समय पूर्ण करा लिया जाएगा। कोई ग्राम पंचायत प्रधान पद का उम्मीदवार चलने फिरने में अक्षम होगा तो उसे मतदान दिवस से पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण को एक वाहन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रभारी जिलाधिकारी ने 16 नवंबर को ब्लाक दहगवां में सुस्त गति से चली नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सहसवान में ब्लाक परिसर से भीड़ को खदेड़ा
बदायूं। ब्लाक दहगवां और इस्लामनगर में नामांकन प्रक्रिया ठीक पाई गई लेकिन ब्लाक सहसवान परिसर में 16 नवंबर की भांति अनावश्यक रूप से तमाम लोग परिसर में घुस आए। जिनको एसएसपी ने परिसर से बाहर करा दिया। पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि नामांकन स्थल में उम्मीदवार और उसके प्रस्तावकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाए। उम्मीदवारों के साथ आने वाले समर्थकों तथा उनके वाहनों को नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की परिधि में न आने दिया जाए।
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जिले में धारा 144 लागू

बदायूं। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, मेला ककोड़ा, चेहल्लम और धार्मिक त्योहारों एवं आयोजनों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में 16 नवंबर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रतिबंधित धारा आगामी 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। एडीएम प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसका उलंघन धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने चेताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रत्याशी या उसका समर्थक मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नकद राशि, शराब, वस्त्र या अन्य कोई सामग्री नहीं बांटेगा और सरकारी संपत्ति सड़क आदि पर कटआउट या होर्डिंग नहीं लगाएगा। न ही झंडे बैनर आदि सड़क क्रास करते हुए लगाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 से प्रात: छह बजे तक नहीं किया जाएगा।
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24 को होगा मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण

बदायूं। प्रथम चरण में ब्लाक सहसवान, दहगवां और इस्लामनगर में 28 नवंबर को प्रात: सात से शाम 4.30 बजे तक मतदान होगा। तीनों ब्लाकों के पीठासीन अधिकारियों और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों को 24 नवंबर को प्रात: नौ बजे ब्लाक स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।  27 नवंबर को ब्लाक सहसवान के पन्ना लाल इंटर कालेज, इस्लामनगर के केएम इंटर कालेज और दहगवां के एसएस इंटर कालेज जरीफनगर से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। प्रभारी जिलाधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया ने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी आदेश प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण में उपस्थित होने के साथ ही दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 और आईपीसी की धारा 174 के तहत मुकद्दमा दर्ज कराया जाएगा।
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