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Budaun News: राजा की सीकरी बवाल में तीन महिलाओं सहित चार की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 29 Sep 2026 01:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:44 AM IST
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Bail pleas of four individuals, including three women, rejected in the Raja's Sikri incident.
बदायूं। राजा की सीकरी गांव में बिना अनुमति सरकारी भूमि पर कब्जा करने की नियत से डॉ. भीमराम आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रयास में पुलिस प्रशासन के अफसरों पर पथराव व गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने दो महिला अभियुक्तों सहित तीन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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कोर्ट ने कहा है कि सभी अभियुक्तों ने लोक व्यवस्था ध्वस्त करते हुए घटनाक्रम पर कानून विहीन माहौल की स्थिति उत्पन्न की और कई पुलिस कर्मियों में महिला पुलिस कर्मियों को चोटिल किया। सरकारी वाहनों को क्षति पहुंचाई। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। 25 अगस्त को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार ने थाना फैजगंज बेहटा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि ग्राम राजा की सीकरी में ग्रामीणों ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा गांव के नजदीक सड़क के निकट गांव के खलिहान भूमि पर बिना शासन व उच्चाधिकारियों की अनुमति के लगाने का प्रयास किया था। जब इन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर पथराव कर दिया।
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इस मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। इधर, इस केस में जेल भेजे गए अभियुक्तों में अनीता देवी, अजीत कुमार, लक्ष्मी की जमानत अर्जी 25 सितंबर को निरस्त हो गई। जबकि मनीता, दुर्वेश का जमानत पत्र 10 सितंबर, अमर पाल, मुनेश कुमार व शिवम का जमानत पत्र 11 सितंबर, उदयवीर की जमानत अर्जी 14 सितंबर को निरस्त किया जा चुका है।
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