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Budaun News: सात एजेंटों की जमानत टली, अब 22 को होगी सुनवाई
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बदायूं। अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड के निदेशकों और एजेंटों पर निवेशकों का करोड़ों रुपये लेकर भागने का आरोप है। इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को सेशन कोर्ट ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई को टाल दिया तथा अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित की।
शहर के कामग्रान मोहल्ला निवासी अशद अहमद ने मीरा सराय स्थित अमर ज्योति कंपनी के निदेशक सूर्यकांत और शशिकांत के अलावा मैनेजर अमित, सुनील बाबू समेत कई एजेंटों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में एजेंट शोभित कुमार, नवीन शर्मा, विजेंद्र मौर्या, कमल बाबू, अवनीश कुमार, अरविंद मौर्या और अमित साह का नाम भी प्रकाश में आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत नहीं देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित की।
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बार एसोसिएशन के महासचिव ने भी रखा पक्ष
अमर ज्योति कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद पाल सिंह परमार ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। एजेंटों की जमानत पर सुनवाई के दौरान वह भी अधिवक्ता रोहित सक्सेना के साथ पहुंचे और अपना पक्ष रखा।
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कंपनी की निगरानी कर रहे पीड़ित
कंपनी के निदेशकों को हाईकोर्ट ने दो मामले में अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कंपनी द्वारा लेन-देन का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए निदेशकों को आना पड़ेगा, ऐसे में पीड़ित निदेशकों को घेरने की फिराक में निगरानी कर रहे हैं।
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शहर के कामग्रान मोहल्ला निवासी अशद अहमद ने मीरा सराय स्थित अमर ज्योति कंपनी के निदेशक सूर्यकांत और शशिकांत के अलावा मैनेजर अमित, सुनील बाबू समेत कई एजेंटों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में एजेंट शोभित कुमार, नवीन शर्मा, विजेंद्र मौर्या, कमल बाबू, अवनीश कुमार, अरविंद मौर्या और अमित साह का नाम भी प्रकाश में आने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत नहीं देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित की।
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बार एसोसिएशन के महासचिव ने भी रखा पक्ष
अमर ज्योति कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद पाल सिंह परमार ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। एजेंटों की जमानत पर सुनवाई के दौरान वह भी अधिवक्ता रोहित सक्सेना के साथ पहुंचे और अपना पक्ष रखा।
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कंपनी की निगरानी कर रहे पीड़ित
कंपनी के निदेशकों को हाईकोर्ट ने दो मामले में अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कंपनी द्वारा लेन-देन का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए निदेशकों को आना पड़ेगा, ऐसे में पीड़ित निदेशकों को घेरने की फिराक में निगरानी कर रहे हैं।