फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bail of accused of POCSO Act and conversion rejected

Budaun News: पाक्सो एक्ट और धर्मांतरण के आरोपी की जमानत हुई खारिज

Sun, 31 Aug 2025 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 01:37 AM IST
विज्ञापन
Bail of accused of POCSO Act and conversion rejected
बदायूं। पाक्सो एक्ट और धर्मांतरण मामले के आरोपी अरबाज अली खान की जमानत न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने खारिज कर दी है। सदर कोतवाली में पीड़िता ने चार अगस्त को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि साल 2022 में वह 16 वर्ष की थी। उसकी सहेली उसे नई सराय स्थित एक हुक्का बार में ले गई। जहां तिलक और कलाई में कलावा बांधकर मिले शिवम उर्फ अरबाज अली खान से मुलाकात हुई। पीड़िता का आरोप है कि हुक्का पिलाकर बेहोश कर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद अरबाज ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 14 दिसंबर 2022 को अरबाज उसे दिल्ली ले गया और वहां उसका यौन शोषण किया गया। आरोपी पीड़िता को शहर एक धार्मिक स्थल पर ले जाकर अपने समुदाय की धार्मिक पुस्तकें और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। मामले में पुलिस ने अरबाज को जेल भेज दिया था। उसके अधिवक्ता ने पाक्सो कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर शनिवार को सुनवाई हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद पाल सिंह परमार और रोहित सक्सेना ने बताया कि न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed