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चुनावी हिसाब लेने वाले ट्रेनिंग में ही गैरहाजिर रहे

Wed, 11 Jan 2017 11:39 PM IST
ब्यूरो/बदायूं
ब्यूरो/बदायूं Updated Wed, 11 Jan 2017 11:39 PM IST
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absent in training duration
चुनावी हिसाब लेने वाले ट्रेनिंग में ही गैरहाजिर रहे 
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से किए गए व्यय का विधिवत  लेखा-जोखा तैयार करने के लिए विधानसभावार आठ सहायक व्यय प्रेक्षक तथा छह  लेखा टीम गठित की गई हैं। सभी सहायक व्यय प्रेक्षक और लेखा टीमें प्रतिदिन  अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगी लेकिन इस ड्यूटी में लगाए गए पांच सहायक प्रेक्षक बुधवार को हुई ट्रेनिंग में ही नहीं पहुंचे। डीएम ने इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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बुधवार  को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार और एडीएम  प्रशासन/प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा अजय कुमार श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ  कोषाधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने सहायक व्यय प्रेक्षकों तथा लेखा टीम  को प्रशिक्षण दिया। इसमें बिसौली विधानसभा क्षेत्र के सहायक  व्यय प्रेक्षक आरके गुप्ता, बिल्सी के अवनीश गोयल, बदायूं के एपी  सिंह, शेखूपुर के पंकज कुमार तथा आरक्षित सहायक व्यय प्रेक्षक किशोर  कुमार गैरहाजिर रहे। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के  आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सहायक प्रेक्षक वीडियो अवलोकन टीम, उड़न  दस्ता टीमों की ओर से दी गई जानकारी तथा साक्ष्यों के आधार पर व्यय को  चुनाव खर्चें में जोड़ा जाएगा। किसी अभ्यर्थी के भ्रष्ट आचरण की शिकायत  प्राप्त होने पर उसे उड़न दस्ता टीम देखेगी।
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चुनाव खर्च के लिए प्रत्याशियों को खुलवाना होगा नया खाता
प्रशिक्षण में चुनाव के लिए व्यय की गई पाई-पाई का हिसाब रखने के तरीके की जानकारी भी लेखा टीम को दी गई। बताया गया कि चुनाव के दौरान वाहन के प्रयोग पर  व्यय, प्रचार-प्रसार में व्यय की गई राशि और जनसभाओं, रोड शो आदि में जो भी धनराशि खर्च की जाएगी, उसे सभी चुनाव खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। सभी  लेखा टीम प्रत्याशीवार रजिस्टर बनाकर चुनाव खर्च दर्ज करेंगी। सभी  प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अपना नया बैंक खाता खोलना होगा। पुराने  खातों को नहीं माना जाएगा। 20 हजार रुपए से अधिक का चुनाव व्यय चेक से ही  कर सकेंगे। प्रत्येक प्रत्याशी को प्रतिदिन चुनाव खर्चे लेखा टीम को उपलब्ध  कराने होंगे। वैसे मतगणना समाप्ति के तीस दिन के अंदर अगर कोई प्रत्याशी  चुनाव खर्चा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नोटिस जारी कर 48 घंटे का समय दिया  जाएगा, फिर भी चुनाव खर्चा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो एफआईआर के साथ ही  अगला चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। 
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ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन आज
विधानसभा सामान्य निर्वाचन प्रयोगार्थ ईसीआईएल मेक मॉडल वर्ष 2006 के बाद  की ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन गुरुवार को अपराह्न एक बजे कलक्ट्रेट  परिसर स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में किया जाएगा।     उप  जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव ने बताया कि समस्त  मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के अध्यक्ष एवं सचिवों निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित हों।
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