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Budaun News: शेर अली जाफरी के खिलाफ वजीरगंज में भी जमीन के फर्जीवाड़े का केस दर्ज
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वजीरगंज। बरेली में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज होने के बाद गैंगस्टर में निरुद्ध किए गए शेर अली जाफरी के खिलाफ अब बदायूं में भी जमीन के फर्जीवाड़े और मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बरेली के सीबीगंज थाने में उसके खिलाफ फर्जीवाड़े और अन्य गंभीर मामलों में पहले से कई केस दर्ज हैं। उस पर वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित जमीन के कूटरचित खतौनी और दस्तावेजों के आधार पर दूसरे की जमीन के कई बैनामे कराने का आरोप है। विरोध करने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
जमीन मालिक गाजियाबाद निवासी जितेंद्र सिंह ने न्यायालय के आदेश पर पुुलिस ने खुसरो डिग्री कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी, वैभव अग्रवाल, संचित अग्रवाल, श्रीपाल, जैनी और अज्ञात मालिक कल्पना मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि बिसौली तहसील के गांव सरौरी में 1.959 हेक्टेयर भूमि उनके नाम है। तहसीलदार न्यायालय से भूमि का दाखिल-खारिज भी उनके पक्ष में हो चुका है।
शिकायत के मुताबिक, उपसंचालक चकबंदी बरेली कैंप बदायूं ने 15 जुलाई 2015 के आदेश से उक्त भूमि से खुसरो डिग्री कॉलेज का नाम निरस्त कर दिया था। यह आदेश प्रभावी होने के बावजूद आरोप है कि सितंबर 2025 में कूटरचित खतौनी और दस्तावेजों के सहारे वैभव अग्रवाल और कल्पना मेमोरियल ट्रस्ट के पक्ष में कई बैनामे पंजीकृत करा दिए गए।
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जितेंद्र सिंह ने जब कथित फर्जीवाड़े का विरोध करते हुए बैनामे निरस्त कराने की बात कही तो आरोप है कि श्रीपाल और जैनी ने उनके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज करने के बाद जमीन के स्वामित्व, पुराने चकबंदी आदेश और कथित फर्जी बैनामों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
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जमीन मालिक गाजियाबाद निवासी जितेंद्र सिंह ने न्यायालय के आदेश पर पुुलिस ने खुसरो डिग्री कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी, वैभव अग्रवाल, संचित अग्रवाल, श्रीपाल, जैनी और अज्ञात मालिक कल्पना मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि बिसौली तहसील के गांव सरौरी में 1.959 हेक्टेयर भूमि उनके नाम है। तहसीलदार न्यायालय से भूमि का दाखिल-खारिज भी उनके पक्ष में हो चुका है।
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शिकायत के मुताबिक, उपसंचालक चकबंदी बरेली कैंप बदायूं ने 15 जुलाई 2015 के आदेश से उक्त भूमि से खुसरो डिग्री कॉलेज का नाम निरस्त कर दिया था। यह आदेश प्रभावी होने के बावजूद आरोप है कि सितंबर 2025 में कूटरचित खतौनी और दस्तावेजों के सहारे वैभव अग्रवाल और कल्पना मेमोरियल ट्रस्ट के पक्ष में कई बैनामे पंजीकृत करा दिए गए।
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जितेंद्र सिंह ने जब कथित फर्जीवाड़े का विरोध करते हुए बैनामे निरस्त कराने की बात कही तो आरोप है कि श्रीपाल और जैनी ने उनके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज करने के बाद जमीन के स्वामित्व, पुराने चकबंदी आदेश और कथित फर्जी बैनामों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी।