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चुनाव आचार संहिता का हो कड़ाई से पालन
Updated Sun, 12 Nov 2017 12:45 AM IST
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बूथों का निरीक्षण करते डीएम।
- फोटो : अमर उजाला
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बदायूं। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत 22 नवंबर को निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण रूप से चुनाव सम्पंन कराया जाएगा। उम्मीदवार चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखें। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हथियार के साथ घूमता पाया गया, तो उसे तुरंत जेल भेजा जाए।
शनिवार को तहसील सहसवान में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न फैलने दें। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। उम्मीदवार को सभा, जुलूस आयोजित करने से पहले अनुमति लेना बेहद जरूरी है। किसी भी धार्मिक संस्थान, हॉस्पिटल और विद्यालय आदि के आसपास सभा अथवा कार्यक्रम आयोजित न करें। प्रत्याशी के बूथ एजेंट का नाम पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हथियार के साथ घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे जेल भेजा जाएगा। कोई भी प्रत्याशी भड़काऊ भाषण और मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन न दें। इसके बाद में मतदान केंद्रों एवं वार्डाें का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मतदान बूथों पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के तहसीलदार सहसवान को निर्देश दिए हैं। 20 नवंबर को शाम 5 बजे बाद कोई प्रत्याशी प्रचार प्रसार न करें। इस अवसर पर एसएसपी चंद्रप्रकाश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह, सीओ इरफान नसीर खान मौजूद है।
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शनिवार को तहसील सहसवान में जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न फैलने दें। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। उम्मीदवार को सभा, जुलूस आयोजित करने से पहले अनुमति लेना बेहद जरूरी है। किसी भी धार्मिक संस्थान, हॉस्पिटल और विद्यालय आदि के आसपास सभा अथवा कार्यक्रम आयोजित न करें। प्रत्याशी के बूथ एजेंट का नाम पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हथियार के साथ घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे जेल भेजा जाएगा। कोई भी प्रत्याशी भड़काऊ भाषण और मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन न दें। इसके बाद में मतदान केंद्रों एवं वार्डाें का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मतदान बूथों पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के तहसीलदार सहसवान को निर्देश दिए हैं। 20 नवंबर को शाम 5 बजे बाद कोई प्रत्याशी प्रचार प्रसार न करें। इस अवसर पर एसएसपी चंद्रप्रकाश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह, सीओ इरफान नसीर खान मौजूद है।
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