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Budaun News: किशाेरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
Thu, 28 Sep 2023 01:45 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 28 Sep 2023 01:45 AM IST
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बदायूं। करीब दो वर्ष पहले किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी युवक को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा का यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय मिर्जा जीनत ने सुनाया है।
थाना इस्लामनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 30 मई, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह 26 मई को गंगा स्नान करने राजघाट गया था। उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी। क्षेत्र के गांव किसैरा इबादुल्लानगर निवासी राकेश की उनके गांव में ननिहाल है। घटना वाले दिन आरोपी राकेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया। पुलिस ने राकेश खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज मिर्जा जीनत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राकेश को मुजरिम करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध राकेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना इस्लामनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 30 मई, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह 26 मई को गंगा स्नान करने राजघाट गया था। उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई थी। क्षेत्र के गांव किसैरा इबादुल्लानगर निवासी राकेश की उनके गांव में ननिहाल है। घटना वाले दिन आरोपी राकेश उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया। पुलिस ने राकेश खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने राकेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज मिर्जा जीनत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राकेश को मुजरिम करार दिया। कोर्ट ने दोषसिद्ध राकेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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