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Budaun News: किशोरी से मक्के के खेत में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 14 Aug 2025 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 01:37 AM IST
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20 years imprisonment for raping a teenager in a corn field
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पर दोष सिद्ध किया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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आलापुर थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 21 मई 2020 की शाम को उसकी लड़की शौच करने गई थी। वहां पहले से ही मौजूद गांव के नीरज व किशोर अपचारी ने उसकी लड़की को बदनीयती से पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगे। पीड़िता ने बताया कि पास में मक्का के खेत में नीरज व किशोर अपचारी उठाकर ले गए। जहां नीरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में नीरज पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में नीरज को दोषी पाते हुए, उसे सजा सुनाई है। किशोर अपचारी के विरुद्ध किशोर न्यायालय में अलग से मुकदमा चल रहा है।
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