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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दुकानदार जाएंगे जेल : डीएम
Updated Sat, 29 Sep 2018 11:04 PM IST
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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दुकानदार जाएंगे जेल
पैकेट पर वैधता की तारीख अंकित रहे
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। डीएम ने शनिवार को व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें बाजार में बिक रही रोजमर्रा की खाद्य सामग्री में किन वस्तुओं को खुले तौर पर और किन्हें पैकेट में बेचा जाएगा इस पर चर्चा हुई।
डीएम ने सबसे पहले व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। डीएम ने कहा कि दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचें। अपने बाट मांप सही रखें। पॉलीथिन का प्रयोग न करें। मिष्ठान विक्रेता खराब डिब्बे पर मिठाई बनने की तिथि और वैधता स्लिप लगाकर बिक्री करें। इससे ग्राहक को पता रहे कि वह सही मिठाई खा रहा है अथवा नहीं। त्योहारों पर मिष्ठान विक्रेता पुरानी और मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे दुकानदार सावधान हो जाएं। ऐसा करते पकड़ने जाने पर दुकानदार को जेल भेजा जाएगा। उसका लाइसेंस निरस्त होगा। डीएम ने कहा कि कोई भी दुकान खुले तेल एवं मसालों की बिक्री नहीं करेगा। पैकेट पर पैकिंग एवं वैधता की तारीख अवश्य अंकित की जाए। सिर्फ अनाज एवं ड्राई फ्रूट्स खुले में बेचने की अनुमति है। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व महेन्द्र सिंह, एडीएम प्रशासन रामनिवास शर्मा, जिला अभिहित अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र, डीएसमओ रामेंद्र प्रताप सिंह आदि रहे।
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खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले दुकानदार जाएंगे जेल
पैकेट पर वैधता की तारीख अंकित रहे
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। डीएम ने शनिवार को व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें बाजार में बिक रही रोजमर्रा की खाद्य सामग्री में किन वस्तुओं को खुले तौर पर और किन्हें पैकेट में बेचा जाएगा इस पर चर्चा हुई।
डीएम ने सबसे पहले व्यापारियों की समस्याएं सुनीं। डीएम ने कहा कि दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचें। अपने बाट मांप सही रखें। पॉलीथिन का प्रयोग न करें। मिष्ठान विक्रेता खराब डिब्बे पर मिठाई बनने की तिथि और वैधता स्लिप लगाकर बिक्री करें। इससे ग्राहक को पता रहे कि वह सही मिठाई खा रहा है अथवा नहीं। त्योहारों पर मिष्ठान विक्रेता पुरानी और मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे दुकानदार सावधान हो जाएं। ऐसा करते पकड़ने जाने पर दुकानदार को जेल भेजा जाएगा। उसका लाइसेंस निरस्त होगा। डीएम ने कहा कि कोई भी दुकान खुले तेल एवं मसालों की बिक्री नहीं करेगा। पैकेट पर पैकिंग एवं वैधता की तारीख अवश्य अंकित की जाए। सिर्फ अनाज एवं ड्राई फ्रूट्स खुले में बेचने की अनुमति है। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व महेन्द्र सिंह, एडीएम प्रशासन रामनिवास शर्मा, जिला अभिहित अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र, डीएसमओ रामेंद्र प्रताप सिंह आदि रहे।
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