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चुनाव के दौरान हादसा होने पर मिलेगा मुआवजा
Updated Sat, 18 Nov 2017 11:58 PM IST
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पंचायत उपचुनाव स्थगित
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बदायूं। चुुनाव में लगे कर्मचारियों से साथ अगर कोई हादसा या असामयिक मृत्यु होती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी को चोट लगने पर पांच से लेकर मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियमों में संशोधन करते हुए नगरीय निकायों सामान्य निर्वाचनों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु और दुर्घटना में दिव्यांग होने वाले कार्मिकों के लिए पांच से 20 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन ड्यूटी अवधि में चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के निवास स्थान से लेकर ड्यूटी स्थल और ड्यूटी समाप्त कर घर वापस लौटने तक मान्य होगा। साथ ही यह भी शर्त है कि निवास स्थल से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और वापसी की अवधि की गणना उस सीमा की मान्य होगी। जिनता सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा में समय लगता है। साथ ही कर्मचारी या परिजनों को यह धनराशि तब ही मिलेगी, जब वह निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थाई दिव्यांगता के संबंध सीएमओ और सीएमएस द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा।
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इतने रुपये मिलेंगे
ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये और दिव्यांगता की दशा में 10 लाख रुपये मिलेंगे। चुनाव के दौरान किसी असामयिक दुुर्घटना में मृत्यु की दशा में भी 10 लाख रुपये। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगत (पूरी आंख, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता)की दशा में पांच लाख रुपये मिलेंगे।
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भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियमों में संशोधन करते हुए नगरीय निकायों सामान्य निर्वाचनों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु और दुर्घटना में दिव्यांग होने वाले कार्मिकों के लिए पांच से 20 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन ड्यूटी अवधि में चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के निवास स्थान से लेकर ड्यूटी स्थल और ड्यूटी समाप्त कर घर वापस लौटने तक मान्य होगा। साथ ही यह भी शर्त है कि निवास स्थल से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने और वापसी की अवधि की गणना उस सीमा की मान्य होगी। जिनता सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इस यात्रा में समय लगता है। साथ ही कर्मचारी या परिजनों को यह धनराशि तब ही मिलेगी, जब वह निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्थाई दिव्यांगता के संबंध सीएमओ और सीएमएस द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा।
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इतने रुपये मिलेंगे
ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये और दिव्यांगता की दशा में 10 लाख रुपये मिलेंगे। चुनाव के दौरान किसी असामयिक दुुर्घटना में मृत्यु की दशा में भी 10 लाख रुपये। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगत (पूरी आंख, हाथ पैर आदि की पूरी दिव्यांगता)की दशा में पांच लाख रुपये मिलेंगे।
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