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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कैद

Sat, 10 May 2025 01:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 May 2025 01:15 AM IST
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10 years imprisonment to the accused in the case of raping a minor
बदायूं। 20 माह पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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अलापुर थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 14 सितंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 12 जनवरी को उसकी बेटी अचानक कहीं लापता हो गई। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। 14 सितंबर को बेटी बदहवास हालत में घर पहुंची।
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उसने बताया कि चंदन सिंह ने उसको फोन कर बुलाया था और बहला फुसलाकर गांव के बाहर एक ट्यूबवेल पर ले गया। उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म किया। किसी तरह बचकर नाबालिग घर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना उप निरीक्षक उरेंद्र सिंह को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र कर और गवाहों के बयानों की सीडी तैयार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश ने दोषी चंदन सिंह को 10 साल कैद की सजा की सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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