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Bijnor News: दलित से मारपीट के मामले में तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने दलित से मारपीट के प्रकरण में प्रदीप कुमार, नवनीत कुमार एवं गोलू उर्फ चंद्रदीप को तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
ग्राम चाकरपुर निवासी विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है तथा मजदूरी करता है। उसके चार लड़के भी उसके साथ मजदूरी करते हैं। 14 सितंबर 2015 को उसके लड़कों ने जाहरदीवान मेले में बिसातखाने की दुकान लगा रखी थी। इस दिन गोलू ने उसके लड़कों से झगड़ा कर लिया था। उसका फैसला गांव के लोगों ने करा दिया था। 15 सितंबर को गोलू ने उसे रोककर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और गालियां दीं। गोलू का चाचा नवनीत व ताऊ प्रदीप भी आ गए। इन लोगों ने भी गाली गलौज की तथा लाठी-डंडों से मारा। लड़का रवि व उसकी पत्नी गुड्डी उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। इस मामले में कोर्ट ने विजयपाल व उसके परिजनों से मारपीट का दोषी पाते हुए नवनीत, प्रदीप व गोलू को सजा सुनाई।
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बिजनौर। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने दलित से मारपीट के प्रकरण में प्रदीप कुमार, नवनीत कुमार एवं गोलू उर्फ चंद्रदीप को तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
ग्राम चाकरपुर निवासी विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है तथा मजदूरी करता है। उसके चार लड़के भी उसके साथ मजदूरी करते हैं। 14 सितंबर 2015 को उसके लड़कों ने जाहरदीवान मेले में बिसातखाने की दुकान लगा रखी थी। इस दिन गोलू ने उसके लड़कों से झगड़ा कर लिया था। उसका फैसला गांव के लोगों ने करा दिया था। 15 सितंबर को गोलू ने उसे रोककर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और गालियां दीं। गोलू का चाचा नवनीत व ताऊ प्रदीप भी आ गए। इन लोगों ने भी गाली गलौज की तथा लाठी-डंडों से मारा। लड़का रवि व उसकी पत्नी गुड्डी उसे बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। इस मामले में कोर्ट ने विजयपाल व उसके परिजनों से मारपीट का दोषी पाते हुए नवनीत, प्रदीप व गोलू को सजा सुनाई।
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