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Bijnor News: चोरी की मोटरसाइकिल रखने में तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना मनमोहन सिंह ने चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा रखने का दोषी पाते हुए सलीम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार थाना नगीना देहात के उप निरीक्षक अजेंद्र कुमार की टीम ने सलीम निवासी ग्राम लाल वाला थाना नगीना देहात को 14 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। वह थाना स्योहारा क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल को कोटद्वार बेचने ले जा रहा था। उसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल व 315 बोर का तमंचा एवं तीन कारतूस मिले थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सलीम को चोरी की मोटरसाइकिल एवं तमंचा रखने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है।
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना मनमोहन सिंह ने चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा रखने का दोषी पाते हुए सलीम को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार थाना नगीना देहात के उप निरीक्षक अजेंद्र कुमार की टीम ने सलीम निवासी ग्राम लाल वाला थाना नगीना देहात को 14 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। वह थाना स्योहारा क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल को कोटद्वार बेचने ले जा रहा था। उसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल व 315 बोर का तमंचा एवं तीन कारतूस मिले थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सलीम को चोरी की मोटरसाइकिल एवं तमंचा रखने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है।
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