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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Three people, including a father and son, were sentenced to four years' imprisonment for attempted murder.

Bijnor News: हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र समेत तीन को चार साल का कारावास

Tue, 22 Sep 2026 02:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:22 AM IST
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Three people, including a father and son, were sentenced to four years' imprisonment for attempted murder.
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना मोहम्मद शारिक सिद्दीकी ने महिला की गैर इरादतन हत्या के प्रयास में पिता पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है और चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना कोतवाली देहात में गांव गनौरा निवासी जोगेंद्र सिंह ने प्राथमिक दर्ज कराते हुए बताया था कि 13 जुलाई 2023 को उसकी पत्नी छाया सैनी अपने खेत पर घास काटने गई थी। खेत पर जाते समय रास्ते में यादराम, धर्मेंद्र पुत्र यादराम और टीपेंद्र खड़े मिले। तीनों उसकी पत्नी छाया सैनी के साथ गाली गलौज करने लगे। मना करने पर तीनों ने डंडे और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसकी पत्नी के सिर में गंभीर चोट लगी और खून निकलने लगा। वह बेहोश होकर मौके पर ही गिर गई। पुलिस ने विवेचना करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आप अदालत में सुनवाई करने के बाद यादराम, धर्मेंद्र और टिपेंद्र को दोषी पाया और चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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