{"_id":"619937c2f5cd4d0edd0083be","slug":"three-imprisoned-for-attack-on-excise-department-team-bijnor-news-mrt565660850","type":"story","status":"publish","title_hn":"आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने में तीन को कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने में तीन को कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आबकारी विभाग की टीम पर हमले में तीन को कारावास
बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने आबकारी टीम पर हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अभिनव आनंद जिंघाला के अनुसार दस मई 2014 को आबकारी निरीक्षक प्रेमचंद आबकारी सिपाही दीपक कुमार, शाने रजा आदि के साथ अवैध शराब बनाने वालों की धरपकड़ के लिए रावली के गंगा खादर क्षेत्र में गए थे। खादर क्षेत्र में जमीन में लाहन भरा हुआ मिला लेकिन कच्ची शराब नहीं मिली। लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। छह ड्रमों को मजदूरों द्वारा गाड़ी में रखवाकर जब टीम वापस आने लगी तो लाडी उर्फ कमलजीत सिंह, राहुल उर्फ नगरा और संतराम आदि ने लोहे की रॉड से उन पर हमला बोल दिया। आबकारी सिपाही शाने रजा के सिर में गंभीर चोट आई। इस मामले में लाडी उर्फ कमलजीत सिंह, राहुल उर्फ नगरा व संतराम को दोषी पाते हुए धारा 308, 332, 353 में सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने आबकारी टीम पर हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अभिनव आनंद जिंघाला के अनुसार दस मई 2014 को आबकारी निरीक्षक प्रेमचंद आबकारी सिपाही दीपक कुमार, शाने रजा आदि के साथ अवैध शराब बनाने वालों की धरपकड़ के लिए रावली के गंगा खादर क्षेत्र में गए थे। खादर क्षेत्र में जमीन में लाहन भरा हुआ मिला लेकिन कच्ची शराब नहीं मिली। लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया। छह ड्रमों को मजदूरों द्वारा गाड़ी में रखवाकर जब टीम वापस आने लगी तो लाडी उर्फ कमलजीत सिंह, राहुल उर्फ नगरा और संतराम आदि ने लोहे की रॉड से उन पर हमला बोल दिया। आबकारी सिपाही शाने रजा के सिर में गंभीर चोट आई। इस मामले में लाडी उर्फ कमलजीत सिंह, राहुल उर्फ नगरा व संतराम को दोषी पाते हुए धारा 308, 332, 353 में सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन