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महिला की हत्या में तीन को आजीवन कारावास

Thu, 03 Nov 2022 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Nov 2022 11:36 PM IST
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Three get life imprisonment for murder of woman
बिजनौर। जमीन के विवाद को लेकर की गई महिला की हत्या के केस में कोर्ट ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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साल 2017 में झालू निवासी विजय सिंह की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी मंजू की शादी 12 साल पहले बाटपुरा में ओमपाल पुत्र बलवीर के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद ही ओमपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। दामाद की मौत के बाद ससुराल वाले मंजू को मकान में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। 21 मई 2017 को मंजू बेटे हर्षित के संग खेत में नलकूप से पानी चला रही थी, इसी बीच ससुर बलवीर, जेठ लोकेंद्र और देवर रविंद्र ने मारपीट करे हुए गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। अब कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी पाते हुए बलवीर पुत्र लल्लू सिंह, लोकेंद्र पुत्र बलवीर और रविंद्र पुत्र बलवीर निवासीगण गांव बाटपुरा हल्दौर को सजा सुनाई है।
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